
Birth Certificate UP जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र एक बच्चे के अस्तित्व का आधिकारिक और स्थायी रिकॉर्ड है। यह एक बहोत ही जरुरी दस्तावेज होता है। भारत में भी जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार कानून के तहत बच्चे के जन्म को पंजीकृत करना अनिवार्य है। किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। जन्म प्रमाण पत्र पहचान, आयु और किसी व्यक्ति के विभिन्न अधिकारों के लिए कानूनी प्रमाण के रूप में भी काम करता है। इस लेख में, हम आपको उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने और उसे डाउनलोड करने की प्रक्रिया को विस्तार से बताने वाले हैं।
यह एक कानूनी दस्तावेज़ है जो बच्चे के जन्म और नागरिकता का प्रमाण प्रदान करता है। इसमें बच्चे का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जन्म स्थान, माता-पिता का नाम और आवासीय पता जैसी जानकारी शामिल हैं।
Table of Contents
Janam Praman Patra UP के लिए आवश्यक दस्तावेज
- Identity proof of the parents
- Address proof of the parents
- Hospital discharge certificate (in case of hospital birth)
- Affidavit from a gazetted officer (in case of home birth)
आवेदक को अपने संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर नवजात शिशु के जन्म का पंजीकरण कराना आवश्यक है। आवेदक पंजीकरण के समय नाम का उल्लेख किए बिना भी पंजीकरण करा सकता है, जिसे बाद में एक वर्ष के भीतर संशोधित किया जा सकता है। निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण न कराने की स्थिति में, संबंधित स्थानीय प्राधिकारी पुलिस सत्यापन के बाद ही प्रमाण पत्र जारी करेगा, साथ ही देरी से दाखिल करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
Birth Certificate UP Online Apply Steps
Birth Certificate UP उत्तर प्रदेश (यूपी) में जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आप ई-नगरसेवा पोर्टल या नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए विशिष्ट ई-नगरसेवा पोर्टल, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य शहरी स्थानीय निकाय सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अनुमति देता है।
- सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद पोर्टल पर आपको Login बटन पर क्लिक करके General Public ऑप्शन को चुनना होगा।
- इसके बाद आपको पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा या अपने मोबाइल नंबर और OTP का उपयोग करके लॉग इन करना पड़ेगा ।
- जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के ऑप्शन को चुने।
- इसके बाद मांगी गयी जानकारी को भरना होगा जैसे बच्चे का नाम, जन्म तिथि, स्थान, माता-पिता की जानकारी आदि शामिल हैं।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे इसमें आम तौर पर पहचान प्रमाण (आधार, मतदाता पहचान पत्र, आदि) और जन्म प्रमाण (अस्पताल पत्र या अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़) शामिल होते हैं।
- सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद उसको ध्यानपूर्वक जांच करें और आवेदन पत्र जमा करें।
Birth certificate Download steps
- सबसे पहले e-nagarsewaup.gov.in या www.edistrict.up.gov.in पर जाएं।
- उत्तर प्रदेश जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड के लिए जन्म प्रमाण पत्र का चयन करें।
- जन्म प्रमाण पत्र सत्यापित करें, जन्म प्रमाण पत्र की स्थिति की जाँच करें
- जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करें ऑप्शन को चुने ।
- जन्म प्रमाण पत्र के लिए या तो “डाउनलोड” या “खोज” का चयन करें।
- सबसे पहले अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें, उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें।
- फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें और आपको दिए गए निर्देशों को पढ़ें।
Fees for Birth certificate in UP
- उत्तर प्रदेश में जन्म के 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट किए जाने पर, स्थानीय अधिकारियों को यूपी में नि:शुल्क जन्म प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है।
- यदि सूचना 21 दिनों के बाद लेकिन समय सीमा के एक महीने के भीतर प्रदान की जाती है, तो देरी से पंजीकरण के लिए 2 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
- आवेदन निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 30 दिनों के बाद और एक वर्ष से पहले पंजीकरण डेटा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी से अनुमति पत्र और 5 रुपये के विलंब शुल्क की आवश्यकता होती है।
- यदि पंजीकरण में एक वर्ष की देरी हुई है, तो उत्तर प्रदेश में उप जिला मजिस्ट्रेट से आदेश की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण शुल्क 5 रुपये और देरी से पंजीकरण के लिए 10 रुपये है।